सभी ई श्रम कार्ड धारको को मिलेगा सालाना 36 हजार रुपया? E Shram Pension Scheme 2025
E Shram Pension Scheme 2025 भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है। इन श्रमिकों के पास न तो नियमित आय होती है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में इन श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” की शुरुआत की है, जिसे ई-श्रम पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद श्रमिकों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाती है। यानी सालभर में उन्हें ₹36,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- नियमित मासिक पेंशन: 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलती है, जो वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- सीधे बैंक ट्रांसफर: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- सरकारी योजनाओं का समन्वय: इस योजना के लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
- सरल प्रक्रिया: योजना में शामिल होने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिससे अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सकें।
- सह-अंशदायी पेंशन योजना: इस योजना में श्रमिक और सरकार दोनों का योगदान होता है, जिससे श्रमिकों में बचत की आदत विकसित होती है।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस आयु वर्ग में योजना में शामिल होने से श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिल सकता है।
- आय सीमा: परिवार की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद श्रमिकों तक पहुंचे।
- रोजगार स्थिति: आवेदक किसी सरकारी संस्था या संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए।
- ई-श्रम पंजीकरण: आवेदक के पास ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान का आधिकारिक प्रमाण है।
लक्षित लाभार्थी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विशेष रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के श्रमिकों को लक्षित करती है:
- दिहाड़ी मजदूर: निर्माण स्थलों, कृषि क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक।
- रिक्शा चालक: साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चलाने वाले चालक।
- घरेलू कामगार: घरों में सफाई, खाना बनाने और अन्य घरेलू कामों में लगे श्रमिक।
- निर्माण श्रमिक: भवन निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक।
- छोटे दुकानदार: छोटे पैमाने पर व्यापार करने वाले दुकानदार जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
- खेतिहर मजदूर: खेतों में मजदूरी करने वाले श्रमिक जो किसी नियमित रोजगार से जुड़े नहीं हैं।
- हस्तशिल्प कारीगर: पारंपरिक हस्तशिल्प में लगे कारीगर जो अपनी कला से जीविकोपार्जन करते हैं।
- स्वरोजगार में लगे व्यक्ति: छोटे-मोटे काम करके अपना जीवनयापन करने वाले स्वरोजगारी।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: पहचान और निवास का प्रमाण।
- पैन कार्ड: वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक।
- बैंक खाता पासबुक: आधार से लिंक बैंक खाता जिसमें पेंशन राशि जमा की जाएगी।
- मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया और भविष्य के संचार के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: पहचान सत्यापन के लिए।
- ई-श्रम कार्ड: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सरकारी वेबसाइट पर जाएं और “Self Enrollment Utilizing Cell Quantity and OTP” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
- आवेदन की स्थिति की जांच नियमित रूप से कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC सेंटर) पर जाएं।
- वहां मौजूद ऑपरेटर को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने की इच्छा बताएं।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑपरेटर द्वारा दिए गए फॉर्म को भरें।
- ऑपरेटर आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगा।
- आवेदन की पावती रसीद प्राप्त करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
अंशदान राशि
यह योजना एक सह-अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी और सरकार दोनों का योगदान होता है। लाभार्थी के अंशदान की राशि उसकी आयु पर निर्भर करती है। निम्न तालिका में विभिन्न आयु वर्गों के लिए मासिक अंशदान राशि दी गई है:
आयु | मासिक अंशदान |
---|---|
18 वर्ष | ₹55 |
25 वर्ष | ₹70 |
30 वर्ष | ₹90 |
35 वर्ष | ₹130 |
40 वर्ष | ₹200 |
सरकार लाभार्थी के अंशदान के बराबर राशि योजना में जमा करती है। यह अंशदान राशि एक पेंशन फंड में निवेश की जाती है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रति माह ₹3,000 की पेंशन सुनिश्चित होती है।
योजना के विशेष प्रावधान
- परिवार पेंशन: यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का 50% मिलता है।
- अंशदान वापसी: यदि लाभार्थी और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को पेंशन फंड में जमा राशि वापस मिल जाती है।
- प्रीमियम भुगतान विकल्प: लाभार्थी मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर अपना अंशदान जमा कर सकते हैं।
- अंशदान छूट: यदि लाभार्थी किसी कारण से नियमित अंशदान जमा नहीं कर पाता है, तो उसे अंशदान छूट का विकल्प दिया जाता है।